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शिव विधायक रविंद्र भाटी को हाईकोर्ट से राहत, CID CB की अग्रिम कार्रवाई पर लगी रोक

अबतक इंडिया न्यूज 28 जनवरी । राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने बाड़मेर के शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में सीआईडी-सीबी की आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट के इस निर्णय ने विधायक को अस्थायी राहत प्रदान की है. कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए रखते हुए सीआईडी सीबी को इस मामले में अगले आदेश तक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है.

रविंद्र सिंह भाटी, जो राजनीति के इस अखाड़े में निर्दलीय योद्धा के रूप में खड़े हैं, फिलहाल राहत की सांस ले सकते हैं। सोलर कंपनियों को अब शायद ‘सूरज ढलने’ का इंतजार करना पड़ेगा। अदालत के इस फैसले के बाद भाटी समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

अधिवक्ता नमन मोहनोत ने याचिका पेश कर बताया कि शिव विधानसभा सहित बाड़मेर सोलर कंपनियों को जमीन देकर प्लांट लगवाए जा रहे है. ऐसे में किसान अपनी जमीन का उचित मुआवजा मांग रहे थे. इसको लेकर सोलर संघ की ओर से मुख्यमंत्री को शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि विधायक भाटी उनके काम में बाधा बन रहे है. वे इस मामले में किसानों के साथ मिलकर एक्सटोर्षन कर रहे है. शिकायत को ही सीधे शिव थाने में मुकदमें के रूप में दर्ज किया गया, जिसके खिलाफ विधायक भाटी को अंदेशा था कि पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है. पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन विधायक से जुड़ा होने की वजह से जांच सीआईडी सीबी को सौंपी गई थी.

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