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न्यायालय ने मृतक के परिजनों को ₹ 72,60,912 का मुआवजा देने का फैसला दिया

अबतक इंडिया न्यूज 17 अक्टूबर बीकानेर । न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर ने फैसला मु. नं. 187/2017 सुनाते हुए दुर्घटना दिनांक 23.03.2017 को मृतक राजाराम पुत्र पुरखाराम महिया वाहन मोटर साईकिल संख्या आर.जे. 07/एसए-7169 पर सवार होकर नोखा से अपने गांव सुरपुरा जा रहा था। उसी दौरान समय रात्रि 9.00-9.30 बजे सड़क आम एन.एच. 89 पर बुधरों की ढाणी से आगे भामटसर की तरफ से लोडबोंडी टैक्सी न. आर.जे.07/जीए-4118 के चालक द्वारा अपने वाहन को तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाते हुए गलत दिशा में आकर अपनी साईड में चल रहे वाहन मोटर साईकिल नं. आर.जे.50/एसए-7169 को टक्कर मार दी जिसके परिणाम स्वरूप मोटर साईकिल पर सवार राजाराम के शरीर पर साधारण एंव गंभीर प्रकृति की चोटे आई। दुर्घटना में आई चोटो के कारण राजाराम की मृत्यु हो गई।

मृतक राजाराम बी.एस.एफ. में कॉस्टेबल (जीडी) के पद पर कार्यरत था। जिसका मुआवजा दावा मृतक के परिजनो की ओर से एडवोकेट ओम प्रकाश गोदारा ने पेश किया व उसकी पैरवी की जिसमें माननीय न्यायालय ने मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि 72,80,912/- रूपये व दावा प्रस्तुत करने की दिनांक 11.05.2017 से इस राशि पर 07 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अदा करने के लिए वाहन लोडबॉडी टैक्सी नं. आर.जे. 07/जीए-4118 के मालिक व चालक एंव बीमा कम्पनी को संयुक्त रूप से तथा पृथ्क-पृथ्क रूप से उत्तरदायी माना हैं।

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