
अबतक इंडिया न्यूज 5 अगस्त । सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने MCD में ‘एल्डरमैन’ नियुक्ति को लेकर एलजी को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एलजी MCD में ‘एल्डरमैन’ की नियुक्ति कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के एक फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
एलजी को है अधिकार, सरकार की सलाह की जरूरत नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत एलजी को विधायी अधिकार प्राप्त हैं और ऐसे में एलजी अगर उस अधिकार के तहत एल्डरमैन की नियुक्ति करते हैं तो उसके लिए सरकार के सलाह की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी को चूंकि यह विधायी अधिकार दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत मिले हुए हैं ऐसे में वह एल्डरमैन की नियुक्ति खुद से कर सकते हैं। एलजी को मिला यह अधिकार एग्जेक्युटिव पावर (कार्यकारी अधिकार) नहीं है कि उनके लिए इस बात की अनिवार्यता है कि वह दिल्ली सरकार के सलाह पर एल्डरमैन की नियुक्ति करें। कार्यकारी अधिकार में दिल्ली सरकार के सलाह की आवश्यकता होती है लेकिन विधायी अधिकार में दिल्ली सरकार के सलाह की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने एलजी द्वारा एल्डरमैन को नॉमिनेट करने के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने पिछले साल 17 मई को मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।