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नोखा नगरपालिका अध्यक्ष नारायण झंवर को एडीजे कोर्ट ने इन दलीलों के आधार पर माना अयोग्य

अबतक इंडिया न्यूज नोखा 15 अप्रैल । आज दिनांक 15 अप्रैल 2025 को न्यायालय अपर जिला एवं  सेशन  न्यायाधीष नोखा जिला बीकानेर न्यायाधीश  श्री मुकेष कुमार द्वारा चुनाव याचिका संख्या 18/2023 श्रीनिवास झंवर बनाम नारायण झंवर एवं चुनाव याचिका संख्या 15 /2023 महेन्द्र कुमार बनाम नारायण झंवर में फैसला करते हुए नारायण झंवर का अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन अवैध घोषित करते हुए नारायण झंवर का अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन रद्द कर दिया ।
न्यायालय द्वारा उक्त चुनाव याचिका में नारायण झंवर द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रत्याषी होना अवैध बताया । याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता रामरतन गोदारा द्वारा न्यायालय को प्रस्तुत दस्तावेजों के द्वारा न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि नारायण झंवर द्वारा प्रस्तुत प्रारूप ‘‘ग‘‘ व ‘‘घ‘‘ उम्मेदसिंह चम्पावत द्वारा हस्ताक्षर किये गये है जबकि  उम्मेदसिंह चम्पावत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रारूप ‘‘ग‘‘ व ‘‘घ‘‘ के लिए अधिकृत नहीं था । इस बाबत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा कोई सूचना राज्य निर्वाचन आयोग में नहीं भेजी गई । राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सूचना के अधिकार के तहत दी गयी जानकारी के अनुसार नगरपालिका चुनाव 2021 के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा किसी भी व्यक्ति को कोई भी तरह का चुनाव चिन्ह आंवटित करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया । अतः नारायण झंवर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याषी नहीं है । न्यायालय द्वारा अधिवक्ता  रामरतन गोदारा द्वारा दी गयी दलीलों को सही माना ।
याचिकाकर्ता द्वारा अध्यक्ष प्रत्याषी के चुनाव में जारी की गयी वहां प्रत्याषियों की दी सूचियों का बिन्दु भी न्यायालय के संज्ञान में लाया गया । अधिवक्ता  रामरतन गोदारा के द्वारा न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि रिर्टनिंग अधिकारी द्वारा कोई भी नामांकन पत्र पर अपना विनिष्चय नहीं बदला जा सकता है । न्यायालय में याचिकाकर्ता के द्वारा पेष दस्तावेजों को सही मानते हुए नारायण झंवर का निर्वाचन रद्द घोषित किया ।
उक्त प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव के समय भी आपत्ति की गयी थी । उस समय कांग्रेस  पार्टी की सरकार के दबाव में निर्वाचन अधिकार द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सभी आपतियों को नहीं माना । भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2021 में विकास मंच तथाकथित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी प्रत्याषियों के नामांकन पत्रों पर आपति की गयी थी ।
भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी पार्षद प्रत्याषियों द्वारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के निर्वाचन को चुनाव याचिका के जरिये चुनौती दी गयी है जो कि न्यायालय में लंबित है ।

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