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सावरकर पर टिप्पणी का मामला,राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, फिर ऐसा बयान दिया तो…

अबतक इंडिया न्यूज 25 अप्रैल । सावरकर पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। अदालत ने उनके बयान पर फटकार लगाते हुए कहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों का मजाक न उड़ाएं। फिर अगर ऐसा बयान दिया तो इस मामले पर संज्ञान लिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए राहुल गांधी से कहा कि आपको स्वतंत्रता सेनानियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आप राजनेता हैं, ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान न दें।

हाईकोर्ट ने समन रद्द करने से किया था इनकार

दरअसल, लोकसभा में विपक्ष के नेता के खिलाफ मजिस्ट्रेट अदालत ने इस मामले में समन जारी किया था। इस समन के विरोध में राहुल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

अदालत ने लगाया था 200 रुपये का जुर्माना

बता दें कि पेशे से वकील लखनऊ निवासी नृपेंद्र पांडे ने राहुल के खिलाफ केस दायर किया है। उनकी याचिका पर लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता एवं रायबरेली सांसद राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने उन पर यह कार्रवाई लगातार पेशी से गायब रहने के लिए की थी। कोर्ट ने उन्हें हाजिर होने को लेकर चेतावनी भी जारी की थी।

राहुल गांधी ने सावरकर पर क्या की थी टिप्पणी?

राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 17 दिसंबर 2022 को वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था। वीर सावरकर को राहुल गांधी ने अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेने वाला बताया था।

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