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SI भर्ती पेपर लीक : राजस्थान हाईकोर्ट सख्त, RPSC चेयरमैन और SOG के ADG तलब

अबतक इंडिया न्यूज 10 फरवरी । पेपर लीक की बात सामने आने के बाद लंबे समय से राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है. सत्ता पक्ष से लेकर अन्य दलों के भी लोग भर्ती को रद्द करने के पक्ष में हैं. आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने तो संसद में भी एसआई भर्ती का मुद्दा उठाते हुए इसे रद्द किए जाने की मांग की. भजनलाल सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी लगातार एसआई भर्ती पर बयानबाजी कर रहे हैं. एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं, अभी इस पर सस्पेंस बरकरार है. सोमवार को एसआई पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

RPSC चेयरमैन को पेश होने का आदेश

हाईकोर्ट में जस्टिस समीर जैन की पीठ ने मामले की सुनवाई की, इस दौरान पीठ ने आरपीएससी चेयरमैन और एसओजी के एडीजी वीके सिंह को तलब किया है. एसओजी वीके सिंह अगली सुनवाई के दौरान स्वयं कोर्ट में मौजूद रहेंगे और RPSC चेयरमैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होंगे. इसके साथ ही एसओजी की ओर से की गई सभी कार्रवाई के रिकॉर्ड को भी तलब किया गया.

सरकार ने रखा अपना पक्ष

कोर्ट में आज एसओजी की रिपोर्ट पर सवाल उठाए गए. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आखिर एसओजी ने अनुशंसा किस अधिकार से की है? यह सवाल कल एडीजी वीके सिंह से पूछा जा सकता है. साथ ही RPSC की कार्यप्रणाली से जुड़े सवाल चेयरमैन से पूछे जा सकते हैं. सरकार ने आज कोर्ट में कहा कि जिन ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें हम किसी प्रकार का वेतन नहीं देना चाहते हैं, न ही नौकरी में रखना चाहते हैं. इसलिए कोर्ट अपने यथास्थिति के आदेश को थोड़ा और स्पष्ट करे.

एसआई भर्ती परीक्षा की जांच कर रही एसओजी की टीम पेपर लीक मामले में अब तक करीब 90 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. जिसमें 50 के करीब ट्रेनी एसआई भी हैं.

कोर्ट बोली- पेपर लीके बावजूद भर्ती कैसी

इस पर कोर्ट ने सभी आरोपियों के नाम और डिटेल के साथ एप्लिकेशन पेश करने को कहा. कोर्ट ने यह भी कहा कि जब पेपर इतने बड़े पैमाने पर लीक हुआ तो भर्ती जारी कैसे रह सकती है? इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कहा कि हम पूरी जांच के बाद ही निर्णय करना चाहते हैं.

पेपर लीक पर कल फिर होगी सुनवाई

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि आप सेलेक्ट नहीं हुए, इसलिए कोर्ट आ गए. इस पर याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता हरेंद्र नील ने कहा कि हम विज्ञापन की शर्तों को चैलेंज नहीं कर रहे हैं. हमारा चयन गड़बड़ी के कारण ही नहीं हुआ. इस मामले की अगली सुनवाई कल दोपहर दो बजे होगी.

इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने ट्रेनी SI की फील्ड ट्रेनिंग रोकने के आदेश दिए थे. इस आदेश के बाद सभी ट्रेनी SI को उनके संबंधित जिलों से बुलाकर पुलिस मुख्यालय में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए थे. जबकि ट्रेनिंग पूरी कर चुके सब-इंस्पेक्टरों की पोस्टिंग नहीं करने का आदेश भी जारी किया गया.

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