राहुल गांधी के खिलाफ किन धाराओं में शिकायत? पाए गए दोषी तो मिलेगी कितने साल की सजा, जानिए सबकुछ

अबतक इंडिया न्यूज 19 दिसम्बर । संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान हुई धक्का मुक्की को लेकर भाजपा हमलावर है. भाजपा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. पूरे मामले को लेकर हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हमने (बीजेपी) राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आज (19 दिसंबर, 2024) संसद परिसर के पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी. अब सवाल ये है कि भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ जिन धाराओं में शिकायत दर्ज की है, अगर उन पर केस फाइल हो जाता है तो राहुल गांधी को कितने साल की सजा होगी.
#WATCH | Delhi: BJP MP Anurag Thakur says, “We have filed a complaint with Delhi Police against Rahul Gandhi for assault and incitement. We have mentioned in detail the incident that happened today outside Makar Dwar, where NDA MPs were protesting peacefully… We have given a… pic.twitter.com/sKQYaTbJG9
— ANI (@ANI) December 19, 2024
सबसे पहले ये बता देते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा ने जिन धाराओं में शिकायत दर्ज कराई है. भाजपा की ओर से कांग्रेस नेता के खिलाफ धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत शिकायत दी है.
इन धाराओं के तहत कितने साल की हो सकती है सजा
- धारा 109- यानी की अटेम्ट टू मर्डर की है. इस धारा के तहत 10 साल तक की जेल होती है.
- धारा 117- जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना. इस धारा के तहत सजा चोट पर निर्भर करती है, जो सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है. अगल चोट के कारण स्थायी विकलांगता या लगातार निष्क्रिय अवस्था होती है तो सजा और भी कड़ी की जाती है.
- धारा 115- स्वेच्छा से चोट पहुंचाना. इस धारा में एक साल तक की जेल और 10,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों की सजा हो सकती है.
- धारा 131- व्यक्तिगत हमलों और शारीरिक हिंसा (Physical Violence) से संबंधित है. इस धारा के तहत तीन महीने तक की जेल और एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगता है. या दोनों हो सकते हैं.
- धारा 125- किसी व्यक्ति की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डालना. इस धारा के तहत 3 महीने तक की जेल हो सकती है.
- धारा 351- आपराधिक धमकी. इस धारा के तहत अपराधी को दो साल तक की जेल या जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों हो सकते हैं.
‘कांग्रेस की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी’
कांग्रेस नेता पर आरोप लगाते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी का जिस तरह से रवैया है, उन्हें लगता है कि वह कानून से ऊपर हैं. वह बोले, “गांधी परिवार खुद को कानून से ऊपर समझता है. राहुल गांधी ने शारीरिक हमला और उकसाने का काम किया है. कांग्रेस की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है.”
‘तानाशाही गांधी परिवार के रगों में दौड़ती है’
एक्स पर पोस्ट करते हुए अनुराग ठाकुर ने ये भी कहा कि राहुल गांधी खुद मान रहे हैं कि उन्होंने धक्का-मुक्की की है और बड़ी बेशर्मी से कह रहे हैं कि धक्का मुक्की से कुछ नहीं होता. इनके धक्के से एक वरिष्ठ सांसद का सिर फट गया, दो सांसद अस्पताल में भर्ती हैं और राहुल गांधी कह रहे धक्के से कुछ नहीं होता. अहंकार, अत्याचार और तानाशाही गांधी परिवार के रगों में दौड़ती है… शर्मनाक.”