क्या केजरीवाल हरियाणा चुनाव में कर पाएंगे प्रचार? सीएम की जमानत पर कोर्ट का ‘सुप्रीम’ फैसला कल

अबतक इंडिया न्यूज 12 सितंबर । दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले के मामले में करीब छह महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं. सीबीआई से जुड़े करप्शन केस में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार यानी कल अपना फैसला सुनाएगी. अरविंद केजरीवाल हरियाणा चुनाव में प्रचार कर पाएंगे या नहीं. यह इसी बात पर निर्भर है कि देश की टॉप कोर्ट उन्हें जमानत प्रदान करती है या नहीं. वो इससे पहले इसी केस से जुड़े ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत प्राप्त कर चुके हैं.
इससे पहले जमानत याचिका पर अपनी दलीलें रखते हुए अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि इसी मामले में ईडी से जुड़े केस में सीएम को पहले ही जमानत मिल चुकी है. जमानत मिलने के ठीक बाद उन्हें बेवजह सीबीआई से जुड़े केस में अरेस्ट कर लिया गया. अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि हम दोनों पक्षों को सुनेंगे लेकिन हम सोच रहे हैं कि जमानत पर सुनवाई कितनी लंबी होनी चाहिए? क्या सामान्य लोगों को इतना समय मिलता है? इस पर सीबीआई की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा- मुझे भी कम से कम उतना समय चाहिए, जितना इनको मिलेगा. इस पर अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मुझे खुशी है कि माईलॉर्ड ने इस ओर इशारा किया. मैं अपनी दलील 12:00 बजे तक खत्म कर लूंगा ताकि लंच तक सुनवाई पूरी हो सके.
पेश मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी आरोप हैं. जांच एजेंसी का दावा है कि गोवा चुनाव 2022 को फंड करने के लिए दिल्ली सरकार ने शराब नीति बनाई थी. इस नीति के तहत साउथ इंडिया के व्यापारियों को फायदा पहुंचाया गया. बदले में उन्होंने गोवा चुनाव में फंडिंग की. 100 करोड़ का फायदा पहुंचाया गया. बदले में 45 करोड़ का फायदा आम आदमी पार्टी को इस केस में मिला. अगर दिल्ली सीएम को जमानत मिलती है तो वो हरियाणा चुनाव में प्रचार करते दिख सकते हैं.