बंगाल चुनाव के बाद हिंसा के मामले में SC ने सीबीआई को फटकारा

अबतक इंडिया न्यूज 20 सितंबर । सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद हुई हिंसा के 40 से ज्यादा मुकदमों का ट्रायल राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की CBI की याचिका पर आपत्ति जाहिर की. CBI का कहना था कि इन मामलों में शिकायतकर्ताओं, गवाहों यहां तक कि वकीलों को खुलेआम धमकाया जा रहा है, जिसके चलते राज्य में इन केस का स्वतंत्र ट्रायल संभव नहीं है. SC ने याचिका में रखे तथ्यों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप एक तरह से पूरे पश्चिम बंगाल की न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे है. आप ये कहना चाहते है कि पूरे राज्य में ट्रायल कोर्ट के जज इस कदर सक्षम नहीं कि अपनी रक्षा कर सके. आपका मतलब है कि वहां निष्पक्ष ट्रायल संभव ही नहीं है. कोर्ट ने इस याचिका को ड्राफ्ट करने वाले वकील को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी करने की चेतावनी भी दी. CBI की ओर से पेश ASG एसवी राजू के आग्रह पर कोर्ट ने हालांकि अवमानना का नोटिस जारी नहीं किया. कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि CBI चाहे तो नए सिरे से अर्जी दाखिल कर सकती है.