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एमएस एक्ट के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित

अबतक इंडिया न्यूज बीकानेर,24 सितंबर। हाथ से मेला ढोने वाले कार्मिकों के नियोजन का प्रतिषेध और पुनर्वास अधिनियम 2013 (एमएस एक्ट) के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (नगर) रमेश देव ने बताया कि एमएस एक्ट के तहत श्रमिकों को सफाई कार्यों के दौरान सुरक्षात्मक संसाधन और सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जाए।‌ उन्होंने कहा कि सफाई श्रमिकों को कार्यस्थलों पर एमएस एक्ट की जानकारी दी जाए, जिससे श्रमिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। उन्होंने नियोजित श्रमिकों को आवश्यक प्रौद्योगिकी संसाधनों की उपलब्धता, प्रशिक्षण एवं जांच संबंध में भी जानकारी दी जाए।
एडीएम (नगर) ने कहा कि सफाई कार्यो में नियुक्त व्यक्तियों दुर्घटना बीमा पॉलिसी करवाई जाए। सफाई कर्मियों की नियमित चिकित्सकीय जांच व टीकाकरण करवाने के निर्देश दिए।

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