TRAI के नए नियम से ग्राहकों के मजे, नेटवर्क नहीं आने पर मिलेगा मुआवजा, बिल में भी मिलेगी छूट

अबतक इंडिया न्यूज 4 अगस्त । TRAI समय-समय पर अपने नियमों में बदलाव करता रहता है। दरअसल लोगों के लिए मोबाइल एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए TRAI की तरफ से नए फैसले लिए जाते हैं। इसमें कई बार मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर्स को परेशानी होती है, लेकिन कई बार इससे कंपनियों को राहत भी मिलती है। आज हम आपको जिस फैसले के लिए बताने जा रहे हैं वो मोबाइल यूजर्स को काफी राहत देने वाला है। क्योंकि इस फैसले यूजर्स को मुआवजा मिलने से लेकर, हर चीज का ध्यान रखा गया है।
दरअसल ऐसा कई बार देखा जाता है कि मोबाइल यूजर्स को परेशानी होती है। खासकर बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदा की स्थिति में ऐसा देखा जाता है। साथ ही कई बार शिकायत करने के बाद भी इसे ठीक नहीं किया जाता है, यही वजह है कि TRAI ने अब इसको लेकर एक डेडलाइन सेट कर दी है। तो चलिये आपको भी इसके बारे में बताते हैं-
TRAI के नए फैसले के बाद मिलेगा मुआवजा-
ट्राई का कहना है कि अगर कोई टेलीकॉम कंपनी की तरफ से क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया जाता है तो इससे उन्हें मोटा जुर्माना देना पड़ेगा। पहले जुर्माना राशि 50 हजार रुपए थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। ऐसे में टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए ये फैसला सिरदर्द बन सकता है।
ट्राई की तरफ से अपने पुराने नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं और जुर्माना राशि को भी अलग-अलग रूप में विभाजित किया गया है। ब्रॉडबैंड और वायरलाइन, वायरलेस सेवा विनियम, 2024 का उल्लंघन करने पर ये राशि का भुगतान करना पड़ेगा। इसमें 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए जुर्माना राशि को तय किया गया है। यानी अब जुर्माना भी अलग प्रकार से तय किया गया है।
फ्री में देनी पड़ेगी छूट-
ट्राई के नए नियम बताते हैं कि अगर किसी जिले में नेटवर्क आउटेज होती है तो भी टेलीकॉम कंपनियों के लिए मुसीबत होने वाली है। ये फायदा प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों ही ग्राहकों को मिलने वाला है। अब उन्हें कनेक्शन की वैलिडिटी बढ़ाकर मिलेगी और इसके लिए उन्हें कुछ नहीं करना होगा। लेकिन इस आउटेज की डेडलाइन 24 घंटे के लिए सेट की गई है। यानी कोई नेटवर्क 24 घंटे तक ठप रहता है तो इसके लिए टेलीकॉम कंपनियों को इसका भुगतान करना पड़ेगा जो किसी भी रूप में उन पर ही भारी पड़ने वाला है।
12 घंटे को गिना जाएगा 1 दिन-
ट्राई के इस नियम से ग्राहकों को फायदा और टेलीकॉम कंपनियों को नुकसान हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई नेटवर्क लगातार 12 घंटे तक ठप रहता है तो इसे 1 दिन के रूप में गिना जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर लगातार 12 घंटे तक नेटवर्क ठप रहेगा तो कंपनियों की तरफ से ग्राहकों को 1 दिन की ज्यादा वैलिडिटी दी जाएगी। इसे वैलिडिटी एक्सटेंशन कहा जा सकता है।
ब्रॉडबैंड ऑपरेटर्स पर भी लागू होगा नियम-
खास बात है कि ये नियम सिर्फ मोबाइल कंपनियों पर ही नहीं, बल्कि ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स पर भी लागू होने वाला है। इसमें कहा गया है कि अगर ब्रॉडबैंड की सर्विस लगातार 3 दिन तक खराब रहती है तो इसके बदले प्रोवाइडर्स को मुआवजा देना पड़ेगा। यानी नेटवर्क दुरुस्त करने पर उन्हें तुरंत काम शुरू करना होगा और इसकी अनदेखी करने पर ये उल्टा ही पड़ सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये नियम काफी सख्त होने वाले हैं।
6 महीने में होंगे लागू-
ट्राई का कहना है कि मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स की वेबसाइट पर अब मैप होना चाहिए, जिससे यूजर्स को ये समझने में आसानी हो कि कंपनी का नेटवर्क कहां तक उपलब्ध है और इसे कैसे अप्लाई किया जा सकता है। यानी अब आप मैप का सहारा लेकर भी अपने इलाके के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ट्राई के ये नए नियम 6 महीने के अंदर लागू होने वाले हैं और इसे सभी कंपनियों की तरफ से फॉलो भी किया जाएगा। यानी अब इन्हें लागू करने के बाद ग्राहकों को काफी राहत मिलने वाली है।