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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ की अधिसूचना जारी- 31 जुलाई तक खरीफ फसलों का होगा बीमा ,पढ़ें पूरी खबर

अबतक इंडिया न्यूज बीकानेर, 11 जुलाई। राज्य सरकार ने खरीफ 2024 के लिए फसल बीमा की अधिसूचना जारी कर दी है। संयुक्त निदेशक (कृषि) विस्तार कैलाश चौधरी ने बताया कि जिले के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी अधिसूचित की गई है। किसान अपनी फसलों ग्वार, मोठ, मूंग, तिल, कपास, मूंगफली व बाजरा का बीमा बैंक या सीएससी के माध्यम से 31 जुलाई तक करवा सकते हैं। जो ऋणी कृषक पिछले वर्ष में बीमित फसलों में परिवर्तन करवाना चाहते हैं, वे बैंक में 29 जुलाई तक लिखित रूप में दे सकते हैं। फसल बीमा योजना का लाभ ऋणी, गैर ऋणी, बटाईदार किसान भी ले सकेंगे। जिन किसानों ने किसी भी वित्तीय संस्थाओं से अल्पकालीन फसली ऋण स्वीकृत करवाया है, उन किसानों का बीमा संबंधित बैंक या सहकारी समिति के माध्यम से किया जाएगा। जिन किसानों ने ऋण नहीं ले रखा है, वे किसान नजदीकी ई-मित्र केंद्र या किसी भी बैंक या समिति के माध्यम से फसलों का बीमा करवा सकते हैं।

फसल बीमा योजना के प्रभारी अधिकारी डॉ. मानाराम जाखड़ ने बताया कि खरीफ फसलों का बीमा करवाने के लिए किसानों को कुल बीमित राशि का 2% प्रीमियम राशि जमा करानी होगी। खरीफ फसलों के बीमा के लिए प्रति हैक्टेयर प्रीमियम की राशि ग्वार 357, मूंग 735, मोठ 376, मूंगफली 2897, कपास 1547, बाजरा 209, व तिल 360 रूपये रहेगी।

कृषि अधिकारी मुकेश गहलोत ने बताया कि खरीफ 2020 से यह योजना ऋणी कृषकों के लिए स्वैच्छिक कर दी गई है एवं जो ऋणी कृषक अपनी फसलों का बैंक से बीमा नहीं करवाना चाहते, वह ऑप्ट आउट फॉर्म भरकर 24 जुलाई तक बैंक में जमा करवाएं। इससे बैंक द्वारा उनकी फसलों का बीमा नहीं किया जाए। जिले के सभी किसानों को सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षकों के माध्यम से फसल बीमा योजना की जानकारी दी जा रही है। किसानों को व्हाट्सएप ग्रुप, किसान प्रशिक्षण के माध्यम से योजना की जानकारी दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए एआईसी कंपनी के टोल फ्री नंबर 18004196116 या नजदीकी कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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