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इस नगर परिषद की सभापति खातून निलंबित, जानिए क्या है मामला

अबतक इंडिया न्यूज 17 जुलाई । नगर परिषद करौली से कांग्रेस की सभापति रशीदा खातून को स्वायत्त शासन विभाग द्वारा पट्टे जारी करने में अनियमितता और पद का दुरुपयोग करने के आरोप में निलंबित किया गया है. स्वायत्त शासन विभाग निदेशक और संयुक्त सचिव सुरेश कुमार ओला ने निलंबन के आदेश जारी कर सभापति और वार्ड पार्षद पद से निलंबित किया है.

आदेश में बताया है कि मामले की शिकायत मिलने पर करौली एडीएम द्वारा जांच के बाद रशीदा खातून के स्पष्टीकरण मांगा गया. स्पष्टीकरण मिलने के बाद रशीदा खातून का निलंबन किया है.

गौरतलब है कि क्षेत्रीय विधायक सहित कई जनप्रतिनिधि और लोगों द्वारा करौली नगर परिषद सभापति रशीदा खातून पर पद का दुरुपयोग करते हुए पट्टे जारी करने में अनियमितता बरतने की शिकायत स्वायत्त शासन विभाग जयपुर को की गई थी. सभापति के खिलाफ विभिन्न शिकायत मिलने पर स्वायत्त शासन विभाग द्वारा करौली अतिरिक्त जिला कलेक्टर से मामले की जांच कराई गई. जांच में एडीएम ने पट्टे जारी करने में अनियमितता और पद के दुरुपयोग के आरोप को सही पाया.

जांच के बाद करौली नगर परिषद सभापति से मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया. आदेश में लिखा है कि जांच और स्पष्टीकरण के आधार पर स्वायत्त शासन विभाग जयपुर द्वारा सोमवार को करौली नगर परिषद सभापति रशीदा खातून के निलंबन के आदेश जारी किए है. आदेश में लिखा है कि मामले को लेकर सभापति के खिलाफ न्यायिक जांच प्रस्तावित है. पद पर बने रहते हुए न्याययिक जांच के प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए सभापति के निलंबन का आदेश अनुमोदित किया है.  दिसंबर 2020 में करौली नगर परिषद बोर्ड का गठन हुआ था.

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