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अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, शराब घोटाले में दिल्ली CM को बड़ी राहत

अबतक इंडिया न्यूज 20 जून । दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें एक लाख के मुचलके पर जमानत देने का फैसला किया है. बताया जा रहा है कि शुक्रवार को दिल्ली के सीएम जेल से बाहर आ सकते हैं. हालांकि ईडी ने जमानत के विरोध के लिए 48 घंटे का समय भी मांगा है. उधर राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि एक लाख रुपये के मुचलके पर कल शुक्रवार को केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं. ऐसे में बताया जा रहा है कि शुक्रवार को केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे

असल में अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम की तरफ से दाखिल याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. हालांकि इससे पहले अदालत ने बुधवार को केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद कहा था कि वह फैसला सुरक्षित नहीं रखेगी. अदालत ने मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत की अवधि भी बढ़ा दी थी.

वकील की दलीलें पूरी हो गई थीं

उस समय वेकेशन जज न्याय बिंदु ने कहा था कि वह फैसला सुरक्षित नहीं रखेंगी. उन्होंने सुनवाई गुरुवार के लिए स्थगित करते हुए कहा था कि मैं फैसला सुरक्षित नहीं रखूंगी. सबको पता है कि यह हाई प्रोफाइल मामला है. मैं दलीलें सुनने के बाद फैसला सुना दूंगी. बुधवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल के वकील की दलीलें पूरी हो गई थीं, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील की दलीलें पूरी नहीं हो सकी थीं

याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया

लेकिन अगले ही दिन याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया और जमानत का मार्ग प्रशस्त किया. अदालत में मुख्यमंत्री की चिकित्सा जांच के समय उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को उपस्थित रहने देने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई हुई. इस मामले में अदालत तिहाड़ जेल की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. हालांकि जज ने यह भी स्पष्ट किया था कि सीएम केजरीवाल के जेल में उपचार के अनुरोध से केंद्रीय एजेंसी का कोई लेना-देना नहीं है.

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